PM Awas Yojana Gramin & Urban 2.0: आवास योजना की नई लिस्ट में नाम कैसे देखें? अगर घर नहीं मिला तो शिकायत कहाँ करें

Updated: Oct 31, 3:09 am by Samart Singh

PM Awas Yojana Gramin & Urban 2.0: अगर आप भी खुद का पक्का मकान बनाने का सपना देख रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण या शहरी 2.0) के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था, तो आपके लिए यह जानकारी बहुत काम की होने वाली है। सरकार द्वारा देश के गरीब, मध्यमवर्गीय और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए नई लाभार्थी सूची (New Beneficiary List) पोर्टल पर जारी कर दी गई है।

आवेदन करने के बाद हर नागरिक के मन में यही सवाल रहता है कि उनका नाम नई आवास सूची में आया है या नहीं? अगर लिस्ट में नाम नहीं है या पात्र होने के बावजूद घर का पैसा नहीं मिला, तो इसकी शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज कराएं?

दोस्तों, आज के इस लेख में हम PM Awas Yojana 2026 की नई लिस्ट में नाम देखने का सीधा तरीका, ग्रामीण व शहरी दोनों की सूची और शिकायत निवारण से जुड़ी पूरी प्रक्रिया आसान बोलचाल की भाषा में समझेंगे।

PM Awas Yojana 2.0 Overview

विवरण जानकारी
योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
योजना के भाग PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) एवं PMAY-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0)
सहायता राशि (ग्रामीण) ₹1,20,000 (मैदानी क्षेत्र) / ₹1,30,000 (पहाड़ी क्षेत्र)
सहायता/सब्सिडी (शहरी 2.0) ₹2.5 लाख तक की ब्याज सब्सिडी व सहायता
लाभार्थी सूची का प्रकार पंचायत-वार एवं निकाय-वार नई लिस्ट
लिस्ट देखने का माध्यम पूरी तरह ऑनलाइन
ग्रामीण पोर्टल pmayg.nic.in
शहरी पोर्टल pmay-urban.gov.in

PM Awas Yojana Gramin: गांव की नई लिस्ट में नाम कैसे देखें?

अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अपनी ग्राम पंचायत की पूरी आवास लिस्ट देखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  • स्टेप 1: सबसे पहले ग्रामीण आवास की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।

  • स्टेप 2: ऊपर मेन्यू बार में दिए गए ‘Awaassoft’ विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन में ‘Report’ चुनें।

  • स्टेप 3: नया पेज खुलने पर नीचे स्क्रॉल करें और ‘H. Social Audit Reports’ के तहत ‘Beneficiary details for verification’ वाले लिंक पर क्लिक करें।

  • स्टेप 4: अब अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और अपनी ग्राम पंचायत का नाम चुनें।

  • स्टेप 5: वित्तीय वर्ष (Financial Year) और योजना में ‘Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin’ सेलेक्ट कर कैप्चा कोड भरें और Submit पर क्लिक करें। आपके गांव के सभी स्वीकृत लाभार्थियों की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी।

PM Awas Yojana Urban 2.0: शहर की लिस्ट और स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आप नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में रहते हैं, तो अपना नाम इस प्रकार चेक करें:

  1. आधिकारिक शहरी पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले pmaymis.gov.in या pmay-urban.gov.in खोलें।

  2. Search Beneficiary पर जाएं: मुख्य मेन्यू में दिए गए ‘Search Beneficiary’ टैब पर क्लिक करें।

  3. आधार नंबर दर्ज करें: अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालें और Show बटन पर क्लिक करें।

  4. स्टेटस देखें: स्क्रीन पर आपका नाम, पिता का नाम, आवेदन संख्या और किस्त की स्थिति साफ दिखाई दे जाएगी।

ग्रामीण और शहरी आवास योजना में कितनी सहायता मिलती है?

क्षेत्र मिलने वाली कुल आर्थिक सहायता
ग्रामीण (मैदानी इलाके) ₹1,20,000 (3 किस्तों में) + मनरेगा मजदूरी (₹18,000 से ₹20,000)
ग्रामीण (पहाड़ी/दुर्गम इलाके) ₹1,30,000 + शौचालय निर्माण सहायता (₹12,000)
शहरी 2.0 (EWS/LIG वर्ग) ₹2.5 लाख तक की सीधी सहायता या होम लोन पर ब्याज सब्सिडी

अगर लिस्ट में नाम नहीं है या घर नहीं मिला, तो शिकायत कहाँ करें?

दोस्तों, अगर आप कच्चे घर में रहते हैं और सभी शर्तें पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया है या अपात्र लोगों को घर दे दिया गया है, तो आप 3 जगहों पर शिकायत कर सकते हैं:

1. ब्लॉक या नगर पालिका में लिखित शिकायत (ऑफलाइन)

  • गांव के लिए: अपने प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) या जिले के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को लिखित आवेदन सौंपें। साथ ही ग्राम सभा की खुली बैठक में अपनी आपत्ति दर्ज कराएं।

  • शहर के लिए: अपनी स्थानीय नगर पालिका / नगर निगम के आवास अनुभाग (DUDA कार्यालय) में परियोजना अधिकारी को प्रार्थना पत्र दें।

2. CPGRAMS केंद्रीय जन शिकायत पोर्टल (ऑनलाइन)

केंद्र सरकार के आधिकारिक शिकायत पोर्टल pgportal.gov.in पर जाकर आप सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ से आपकी अर्जी सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय या शहरी विकास मंत्रालय को जाती है, जिस पर तय समय में जांच अधिकारी को रिपोर्ट देनी होती है।

3. राज्य स्तरीय सीएम हेल्पलाइन

आप अपने राज्य की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (जैसे यूपी में 1076, बिहार में 1800-345-6262, एमपी में 181, राजस्थान में 181) पर सीधे फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आवास योजना की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर

विभाग टोल फ्री नंबर / ईमेल
PMAY ग्रामीण हेल्पलाइन 1800-11-6446 / 1800-11-8004
PMAY ग्रामीण ईमेल support-pmayg@gov.in
PMAY अर्बन हेल्पलाइन 011-23060484 / WhatsApp: +91 8810389745
PMAY अर्बन ईमेल grievance-pmay@gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल 1: क्या आवास योजना के फॉर्म के लिए कोई सरकारी फीस लगती है?

जवाब: नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म पूरी तरह निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति या बिचौलिया लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए पैसे मांगता है, तो तुरंत हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।

सवाल 2: आवास का पैसा किस खाते में आता है?

जवाब: आवास योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम से किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): KYCBazar.in एक स्वतंत्र सूचनात्मक ब्लॉग है। हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से कोई सीधा संबंध नहीं है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने या आधिकारिक लिस्ट की जांच के लिए हमेशा अधिकृत वेबसाइट pmayg.nic.in और pmay-urban.gov.in पर ही जाएं।

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