ताज़ा अपडेट: आयुष्मान 70+ बुजुर्ग ₹5 लाख मुफ्त इलाज चालू • राशन कार्ड परिवार e-KYC अनिवार्य • PM किसान 19वीं किस्त लाभार्थी स्थिति देखें • सुभद्रा योजना ₹5,000 DBT स्टेटस अपडेट

सरकारी योजना e-KYC व किस्त स्टेटस

आधिकारिक पोर्टल पर सीधा सत्यापन
सुरक्षा सूचना: KYCBazar.in एक स्वतंत्र नागरिक गाइड है। हम आपका कोई भी निजी डेटा स्टोर नहीं करते। सत्यापन सीधे सरकार के पोर्टल पर होता है।

Ration Card Name Add Online: घर बैठे राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम कैसे जोड़ें? देखें बिल्कुल आसान तरीका

Updated: Oct 14, 9:36 am by Samart Singh

घर में नया बच्चा पैदा हुआ हो या शादी के बाद नई बहू घर आई हो, अक्सर राशन कार्ड में उनका नाम जुड़वाने के लिए लोगों को ब्लॉक, तहसील या कोटेदार के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार महीनों तक चक्कर काटने के बाद भी नाम नहीं जुड़ पाता और परिवार को मिलने वाला सरकारी राशन कम रह जाता है।

लेकिन अब आपको किसी दफ्तर की लाइन में खड़े होने या किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (NFSA) और राज्य पोर्टल्स के जरिए घर बैठे मोबाइल से राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने (Add New Member Online) की सुविधा को बेहद आसान बना दिया है।

यदि आप भी अपने राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो यह पूरा लेख ध्यान से पढ़ें। यहां आपको जरूरी दस्तावेजों से लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बहुत आसान शब्दों में बताया गया है।

राशन कार्ड में नाम जोड़ना: मुख्य विवरण (एक नज़र में)

मुख्य बिंदु पूरी जानकारी
सुविधा का नाम राशन कार्ड सदस्य संशोधन (Add Member Service)
विभाग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (NFSA)
आवेदन का तरीका ऑनलाइन (मोबाइल/लैपटॉप) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आवेदन शुल्क ऑनलाइन स्वयं करने पर बिल्कुल निःशुल्क (Free)
नाम जुड़ने का समय 15 से 30 कार्य दिवस (सत्यापन के बाद)
आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in / राज्य खाद्य पोर्टल

नाम जोड़ने से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज

नया नाम जोड़ते समय गलत या अधूरे कागजात अपलोड करने पर आवेदन सीधे निरस्त (Reject) हो जाता है। इसलिए सदस्य के प्रकार के अनुसार पहले से ये कागजात अपने फोन में तैयार रखें:

1. नवजात शिशु या छोटे बच्चे का नाम जोड़ने के लिए:

  • बच्चे का आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

  • बच्चे का आधार कार्ड (यदि आधार बन चुका है)

  • माता और पिता दोनों का आधार कार्ड

  • मूल राशन कार्ड की कॉपी

  • परिवार के मुखिया के आधार से लिंक मोबाइल नंबर (ओटीपी के लिए)

2. शादी के बाद नई बहू या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए:

  • महिला का आधार कार्ड (जिसमें पति का नाम और नया ससुराल का पता अपडेट हो)

  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) या शादी का कार्ड/शपथ पत्र

  • मायके के राशन कार्ड से नाम कटने का प्रमाण पत्र (Surrender / Name Deletion Slip) — यह सबसे जरूरी दस्तावेज है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम देश में एक साथ दो राशन कार्ड में नहीं हो सकता।

  • पति का आधार कार्ड और ससुराल का राशन कार्ड

घर बैठे मोबाइल से राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें? (Step-by-Step Guide)

आप राष्ट्रीय पोर्टल या अपने राज्य के खाद्य पोर्टल से 5 मिनट में आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के ब्राउज़र में nfsa.gov.in खोलें। होमपेज पर ऊपर मेन्यू में दिए गए “Citizen Corner” पर क्लिक करें और वहां से “Know Your State Food Portal” चुनकर अपने राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि) के खाद्य पोर्टल पर जाएं।

(वैकल्पिक रूप से आप सीधे अपने फोन में UMANG App या Mera Ration App खोलकर भी यह सेवा चुन सकते हैं।)

स्टेप 2: सिटिजन लॉगिन (Citizen Login) करें

पोर्टल पर आपको “राशन कार्ड सुधार / संशोधन” या “Add Member” का विकल्प मिलेगा।

  • अपने परिवार के मुखिया का आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।

  • आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे डालकर लॉगिन पूरा करें।

स्टेप 3: नए सदस्य का पूरा ब्योरा भरें

लॉगिन होने के बाद “Add New Family Member” बटन पर क्लिक करें। अब एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, जिसमें ये जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें:

  • नए सदस्य का पूरा नाम (अंग्रेजी और हिंदी में, जैसा आधार पर लिखा है)

  • जन्मतिथि और लिंग (पुरुष / महिला / अन्य)

  • परिवार के मुखिया के साथ संबंध (जैसे- बेटा, बेटी, बहू, पत्नी आदि)

  • नए सदस्य का 12 अंकों का आधार नंबर

  • माता-पिता या पति का नाम और मोबाइल नंबर

स्टेप 4: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

  • बच्चे के मामले में जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की साफ फोटो/पीडीएफ अपलोड करें।

  • बहू के मामले में मायके की नाम कटने की रसीद और आधार कार्ड अपलोड करें।

  • ध्यान रखें कि दस्तावेज की फाइल का साइज पोर्टल द्वारा तय सीमा (आमतौर पर 100 KB से 200 KB) के अंदर होना चाहिए।

स्टेप 5: फाइनल सबमिट करें और रसीद संभालें

सभी जानकारी दोबारा जांचने के बाद “Submit Application” पर क्लिक करें। सबमिट होते ही आपकी स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (पावती संख्या) आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट जरूर ले लें, क्योंकि इसी नंबर से आप बाद में आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन के बाद आगे क्या प्रक्रिया होती है?

  1. सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जांच: आपका आवेदन ऑनलाइन आपके क्षेत्र के खाद्य आपूर्ति निरीक्षक (Supply Inspector / FSO) की लॉगिन आईडी पर भेजा जाता है।

  2. कागजातों का मिलान: अधिकारी आपके द्वारा अपलोड किए गए जन्म प्रमाण पत्र या नाम कटने की रसीद की ऑनलाइन जांच करता है।

  3. अनुमोदन (Approval): जांच सही पाए जाने पर 15 से 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर नए सदस्य का नाम आपके राशन कार्ड में जोड़ दिया जाता है।

नाम जुड़ते ही यह एक काम जरूर करें, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा

जैसे ही आपका आवेदन अप्रूव हो जाए, अपने नए सदस्य को लेकर तुरंत अपने नजदीकी सरकारी राशन कोटेदार (उचित मूल्य की दुकान) के पास जाएं। कोटेदार की ई-पॉस (e-PoS) मशीन पर नए सदस्य का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आधार फेस ई-केवाईसी (e-KYC) करवाएं। ई-केवाईसी पूरा होते ही अगले महीने से नए सदस्य के हिस्से का 5 किलो मुफ्त अनाज मिलना शुरू हो जाएगा।

यदि ऑनलाइन सुविधा में परेशानी आए तो ऑफलाइन तरीका

यदि आपके राज्य में ऑनलाइन सर्वर धीमा चल रहा है या आप खुद फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं:

  1. नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC Center) पर जाएं और ऑपरेटर से राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने का आवेदन कराएं।

  2. या फिर अपने ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर या कोटेदार से राशन कार्ड संशोधन फॉर्म लें। फॉर्म भरकर उसमें दस्तावेज नत्थी करें और अपनी तहसील/ब्लॉक के आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सवाल 1: क्या बिना आधार कार्ड के नवजात बच्चे का नाम राशन कार्ड में जुड़ सकता है?

उत्तर: अधिकांश राज्यों में अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। यदि बच्चे का आधार नहीं बना है, तो उसके जन्म प्रमाण पत्र और माता या पिता के आधार कार्ड के आधार पर अस्थायी रूप से नाम जोड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में आधार लिंक कराना जरूरी होता है।

सवाल 2: मायके के राशन कार्ड से नाम कैसे कटवाएं?

उत्तर: इसके लिए महिला के मायके वाले अपने ब्लॉक कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर “राशन कार्ड से सदस्य का नाम हटाना (Surrender)” का आवेदन करेंगे। वहां से मिलने वाली डिलीशन स्लिप (Deletion Certificate) को ससुराल के राशन कार्ड में नाम जोड़ते समय लगाना होता है।

सवाल 3: ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: अपने राज्य के खाद्य पोर्टल पर जाकर “Track Application Status” वाले लिंक पर क्लिक करें और आवेदन करते समय मिला रेफरेंस नंबर दर्ज करके लाइव स्थिति देख सकते हैं।

अस्वीकरण: KYCBazar.in एक स्वतंत्र शैक्षिक एवं सूचनात्मक पोर्टल है। इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSA) या किसी राज्य के खाद्य विभाग से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह लेख आम नागरिकों की सुविधा के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल (nfsa.gov.in) पर उपलब्ध सार्वजनिक नियमों के आधार पर सरल हिंदी में तैयार किया गया है। किसी भी प्रक्रिया या पात्रता की पुष्टि के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जाएं।

Leave a Comment